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E-Pension: UP के रिटायर राज्य कर्मियों के लिए 1 मई से शुरू होगा ई-पेंशन पोर्टल, यूपी ई-पेंशन पोर्टल के जरिये नई व्यवस्था लागू, 3 दिन के अंदर रिटायर कर्मचारियों को मिल जाएगा ग्रेच्युटी व अन्य भुगतान

UP e-pension potal

उत्तर प्रदेश में 1 मई से ई-पेंशन पोर्टल (e-pension portal) शुरू होने जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 मई को E Pension पोर्टल का शुभारंभ करेंगे. पोर्टल के शुरू होने के बाद रिटायर कर्मचारियों (retired officers) को पेंशन से जुड़ी समस्याओं से निजात मिल जाएगी. इसके साथ ही रिटायरमेंट के 3 दिन के अंदर कर्मियों को उनका पैसा मिल जाएगा.
1 मई को सीएम योगी करेंगे ई-पेंशन पोर्टल का शुभारंभ
काफी सालों से पहले रिटायर कर्मचारियों(retired officers) को पेंशन के लिए आए दिन सरकारी कार्यालयों(government office) के चक्कर लगाने पड़ते थे. इसके बाद भी उनको पैसा समय पर नहीं मिलता था. इससे जुड़े मामले में कर्मचारियों ने कई बार सीएम योगी तक अपनी बात की गुहार लगाई. ऐसे में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार पर लगाम कसने और रिटायर कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 1 मई को E Pension पोर्टल का शुभारंभ करेंगे. उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को अब सेवानिवृत्त(retire) होने के बाद भुगतान के लिए भटकना नहीं पड़ेंगा। सेवानिवृत्त(retire) होने वाले राज्य कर्मचारियों का पेंशन पेमेंट आर्डर जारी होने के बाद उनकी ग्रेच्युटी(gratuity) तथा राशिकरण का भुगतान सेवानिवृत्ति तिथि से अगले तीन कार्यदिवसों में कर दिया जाएगा। इसके साथ ही, पेंशन प्रारंभ होने की तारीख को पेंशनर के बैंक खाते में पेंशन का भुगतान (payment) आनलाइन कर दिया जाएगा। वित्त विभाग(finance department) ने ई-पेंशन पोर्टल के जरिये ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए सभी विभागों को शासनादेश जारी कर दिया है।
मुख्य सचिव द्वारा निर्देश किये गए जारी।
मुख्य सचिव वित्त एस. राधा चौहान ने आनलाइन सेवा पोर्टल epension.up.nic.in के अनुपालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस प्रणाली (system) के तहत कर्मचारी को उसके लागिन आइडी(login id) के क्रियाशील हो जाने के एक महीने के अंदर अपना यूनीक इम्प्लाई कोड(upi code) और पंजीकृत मोबाइल नंबर(registered mobile no) का इस्तेमाल कर ई-पेंशन पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे फार्म को आनलाइन (online) भरना होगा। वह अपने सेवा संबंधी अभिलेख पोर्टल पर अपलोड भी कर सकता है। ई-पेंशन प्रंबधन के तहत पीपीओ (PPO) जारी हो जाने के बाद ग्रेच्युटी(gratuity), राशिकरण का भुगतान कार्मिक की सेवानिवृत्ति तारीख के बाद तीन कार्यदिवसों में हो सकेगा। तय तिथि पर पेंशनर (pensioner) के बैंक खाते(bank account) में पेंशन का भुगतान भी आनलाइन(online) हो जाएगा।

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