राज्यअपराधउत्तर प्रदेशचर्चा मेराजनीति

Atiq Ahmed Life Imprisonment: UP Gangster Atiq Ahmed को हुई उम्रकैद, Ashraf को किया गया बरी | Umesh Pal Kidnapping Case

दोस्तों साल 2006 के उमेश पाल अपहरण केस (Umesh Pal Kidnapping Case) में अतीक अहमद (Atiq Ahmed) को दोषी करार दिया गया है.अतीक अहमद (Atiq Ahmed Life Imprisonment) के अलावा दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को अदालत ने इस मामले में दोषी पाया है. कोर्ट ने (UP Gangster Atiq Ahmed) तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अतीक अहमद के भाई अशरफ (Ashraf) समेत कुल 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. अतीक अहमद पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है,,,

अतीक अहमद को जेल में काटनी होगी उम्रकैद की सजा

दोस्तों बीते दिनों प्रयागराज में उमेश पाल पर अतीक अहमद के गैंग ने हमला कर दिया था,,जिसमें उमेश पाल की मौत हो गई. इस केस में कई आरोपी फरार चल रहे हैं,,इसी केस के लिए माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट लाया गया है. हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से प्रयागराज में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है. वही उमेश पाल के परिवार का कहना है कि वह चाहते हैं कि अतीक अहमद को फांसी की सजा दी जाए.

क्या है पूरा मामला

दोस्तों साल 2005 की बात है. जब बसपा विधायक राजू पाल की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी. जब राजू पाल, उनकी पत्नी पूजा पाल और उमेश पाल बीएसपी में थे,, जबकि अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे,, साल 2004 में अतीक अहमद यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत कर सांसद बन चुके थे,, इससे पहले वह इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक थे. लेकिन उनके सांसद बन जाने के बाद वो सीट खाली हो गई थी.

25 जनवरी 2005 बसपा विधायक राजूपाल की हत्या

दोस्तों कुछ दिनों बाद उपचुनाव का ऐलान हुआ. इस सीट पर सपा ने सांसद अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को अपना उम्मीदवार बनाया. इसी चुनाव में बसपा से राजू पाल को टिकट मिल गया और वो अशरफ के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए. चुनाव हुआ तो उन्होंने अतीक अहमद के भाई अशरफ को हरा दिया और विधायक बन गए. अतीक और उसका परिवार उपचुनाव में मिली हार पचा नहीं पा रहा था. जिसके बाद 25 जनवरी 2005 को राजूपाल की हत्या कर दी गई.

किडनैपिंग केस में अशरफ समेत 7 बरी

दोस्तों राजू पाल की हत्या के केस में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ समेत 5 आरोपी नामजद थे. जबकि पुलिस ने चार अज्ञात को आरोपी बनाया था. इस केस में राजू पाल के रिश्तेदार उमेश पाल मुख्य गवाह था. उमेश का 28 फरवरी 2006 में अपहरण हुआ था. इसका आरोप अतीक अहमद और उसके साथियों पर लगा था,,एक साल बाद उमेश की शिकायत पर पुलिस ने 5 जुलाई 2007 को अतीक, उसके भाई अशरफ और चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की थी. उमेश ने आरोप लगाया था कि अतीक ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी.

दोस्तों प्रयागराज में 24 फरवरी को दिनदहाड़े राजूपाल हत्याकांड में गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी. उमेश पाल जब अपने घर जा रहे थे, तब गली के बाहर कार से निकलते वक्त उन पर शूटरों ने फायरिंग कर दी थी. इस दौरान बम भी फेंके गए थे. इस हमले में उमेश पाल और उनके दो गनर्स की मौत हो गई थी,,दोस्तों जिसके बाद से ही कोर्ट में मामला चल रहा था अब कोर्ट ने गैंगस्टर अतीक को उम्रकैद की सजा सुना दी है,,दोस्तों आपका इस पुरे मामले को लेकर क्या कहना है आप हमे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं

Related Articles

प्रातिक्रिया दे

Back to top button