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Rule Changes From July: आज से देश में लागू हो गए हैं 5 नए नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर!

दोस्तों जुलाई का महीना शुरू हो गया है और आज महीने के पहले दिन से कई बड़े वित्तीय बदलाव लागू कर दिए गए हैं, जो सीधे तौर पर आपको प्रभावित करने वाले हैं, जबकि कुछ आपकी जेब पर बोझ बढ़ाने वाले हैं। आज से सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी और गिफ्ट पर TDS लागू कर दिया है।

क्रिप्टोकरेंसी पर एक फीसदी टीडीएस
क्रिप्टोकरेंसी पर सरकार की ओर से 30 फीसदी का टैक्स लगाए जाने के बाद आज से क्रिप्टो निवेशकों को एक और झटका लगा है। दरअसल, निवेशकों को सभी तरह के क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी की दर से TDS का भुगतान करना होगा, चाहे वो क्रिप्टो असेट लाभ में बेचा गया हो या फिर नुकसान में सरकार के इस फैसले के पीछे दरअसल, मकसद यह है कि ऐसा करके वह क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन करने वालों की निगरानी कर सकेगी।

गिफ्ट पर 10 फीसदी TDS
दूसरे बड़े बदलाव के बारे में बात करें तो 1 जुलाई 2022 से व्यवसायों से प्राप्त गिफ्ट पर 10 फीसदी की दर से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का नियम लागू कर दिया गया है। ये टैक्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डॉक्टरों पर लागू होगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए टीडीएस देना तब जरूरी होगा, जब किसी कंपनी की ओर से मार्केटिंग के उद्देश्य से गिफ्ट दिया गया हो, वही डॉक्टरों को मिलने वाली मुफ्त दवा के सैंपल, विदेशी फ्लाइट टिकट या अन्य मंहगे गिफ्ट पर भी यह नियम लागू होगा।

एयर कंडीशनर खरीदना पड़ेगा महंगा
आज से अपने घर को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनर खरीदने के लिए अब जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। दरअसल, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने एयर कंडीशनर्स के लिए एनर्जी रेटिंग रूल्स में बदलाव किया है जो कि 1 जुलाई 2022 से लागू हो गया है। इसके मुताबिक, 5-स्टार एसी की रेटिंग सीधे 4-स्टार हो जाएगी। नई एनर्जी एफिशिएंसी निर्देशों के साथ ही भारत में एसी की कीमतों में आने वाले समय में 10 फीसदी तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है।

सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन
भारत में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि इसमें किसी भी तरह की छूट नहीं मिलने वाली है। सरकार के इस फैसले की वजह से पैक्ड जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स और डेयरी प्रोडक्ट बनाने और बेचने वाली कंपनियों को तगड़ा झटका लगा है। इस प्रतिबंध के लागू होने के बाद आज से बेवरेज कंपनियां प्लास्टिक स्ट्रॉ के साथ अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पाएंगी यानि फ्रूटी के साथ या कोल्ड ड्रिंक के साथ जो स्ट्रॉ आपको मिलता था वो अब नहीं मिलेगा

पैन-आधार लिंक पर दोगुना जुर्माना
जिन लोगों ने अपना पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, उन्हें आज से इस काम को करने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। 30 जून तक पैन को आधार कार्ड से लिंक करने पर इसका आधा यानी 500 रुपये जुरमाना भरना था। इसको लेकर सरकार की ओर से भी कई बार हिदायत दी जा चुकी है, इसके बावजूद अगर आप यह काम करने से चूक गए हैं तो समझिये आपकी जेब पर अब बोझ बढ़ गया है।

LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव
हर महीने की पहली तारीख की तरह आज भी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया गया है। कंपनियों ने आज कमर्शियल सिलेंडर के दाम 198 रुपये घटा दिए हैं। हालांकि सब्सिडी वाली सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस फैसले के बाद राजधानी दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दाम 2021 रुपये हो गये हैं। इससे पहले इनकी कीमतें 2219 रुपये थीं।

दोस्तों ये है वो बदलाव जो सरकार ने आज से यानी 1 जुलाई से लागु कर दिया है। इस बदलाव की वजह से आपकी जेब का बोझ बढ़ सकता है तो जरा सभलकर खर्च कीजियेगा।

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