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राजस्थान में फूड लाइसेंस बनाना अनिवार्य, जानिए- किन डॉक्यूमेंट्स को कराना होगा जमा

Food License is Mandatory in Rajasthan: राजस्थान में फूड लाइसेंस (food license)बनाने के लिए 26 जुलाई को रजिस्ट्रेशन (registration)के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में खाद्य सुरक्षा विभाग (food safety department) द्वारा इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस बार खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत व्यापारीयो को खाद्य कारोबार शुरू करने के लिए अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करना अनिवार्य है।

कल होगा शिविर का आयोजन

यहां प्रदेश के सभी जिलों में 26 जुलाई मंगलवार को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक शिविर का आयोजन होगा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ महेंद्र त्रिपाठी (Dr. Mahendra Tripathi)ने बताया कि राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त(food safety commissioner) सुनील कुमार शर्मा (sunil kumar sharma )की ओर से जारी दिशा निर्देशानुसार सभी जिलों में खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए शिविर 26 जुलाई को लगाया जाएगा।


खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर ने सभी प्रकार के फूड कारोबारियों से अपील की है कि शिविर में पहुंचकर अपना लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन बनवाएं। बिना फूड लाइसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (Food Safety and Standards Act)के तहत सजा का प्रावधान है। शहरी एवं ग्रामणी क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ कारोबार से जुडे विक्रेताओं, निर्माताओं, थोक, फुटकर, फेरीवाले, केटरिंग, ट्रांसपोर्ट, फूड प्रोडक्शन विक्रय करने, मेडिकल स्टोर्स, स्वयं सहायता, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों में संचालित केंटीन, राजकीय व निजी वेयर हाउस, मदिरा दुकानें, दूध विक्रेता, डेयरी, चायपान, दुकान, फल, सब्जी, मांस- अंडे विेक्रेता, हाट बाजार में फूड कारोबार करने वाले सभी से कहा है कि वे शीघ्र शिविर में या ईमेल द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए आवेदन करे।

इन दस्तावेजों की आवश्यकता

आवेदक प्रोपराइटर की सम्पूर्ण विवरण नाम, पता, मोबाईल नम्बर, ईमेल, मालिक का आधार कार्ड, व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण पत्र, प्रोपाराइटरशिप से संबधित स्वघोषणा पत्र, पार्टनरशिप डीड, निर्माण ईकाई के लिए अतिरिक्त दस्तावेज, यूनिट का फोटो, प्रोसेसिंग एरिया सहित उत्पाद ईकाई का लेटआउट, जल की जांच रिपोर्ट, प्रोपराइटर का आधार कार्ड, दस्तावेज के साथ उक्त स्थल पर लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

दस्तावेज कार्यालय में जमा कराने की जरूरत नहीं

सीएमएचओं ने बताया कि सबंधित दस्तावेज कार्यालय में जमा कराने की आवश्यकता नही है। जारी लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन भी कार्यालय से प्राप्त करने की आवश्यकता नही है, क्योकि लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन फूड कारोबारकर्ता को उसके रजिस्टर्ड ईमेल पर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही कारोबारकर्ताओं ने पूर्व में लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है, वे अपने परिसर में चस्पा करना सुनिश्चित करें। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की तिथि निकल चुकी हो तो नए लाईसेंस औऱ रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना सुनिश्चित करें।
फूड कारोबारकर्ताओं की सुविधा के लिए जिले में विभिन्न स्थानों पर लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। 12 लाख से अधिक सालाना टर्नऑवर वाले दुकानदार के लिए लाइसेंस 2000 सालाना शुल्क और निर्माण ईकाई के लिए 3000, 5000 सालाना शुल्क तथा 12 लाख से कम सालाना टर्नऑवर वाले व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रूपये सालाना निर्धारित है।

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