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दिल्ली के परिवहन चालक हो जाएं सावधान! अब बिना फिटनेस सर्टिफिकेट परिवहन वाहनों पर 10 हजार तक का जुर्माना या फिर जेल

नई दिल्ली: 01 मई दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport department) ने बिना फिटनेस प्रमाण पत्र(Fitness Certificate) पाए गए वाहनों के मालिक और चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है. सरकारी विभागों सहित परिवहन वाहनों (Transport vehicles) के मालिकों और ड्राइवरों को 10,000 रुपए तक का जुर्माना(Fine) और यहां तक कि जेल सहित कार्रवाई की चेतावनी दी है। विभाग ने यह कदम तब उठाया गया है जब विभाग पता चला था कि रोड पर ऐसे कई वाहन मोटर (Motor Vehicle) अधिनियम(Act) का उल्लंघन (Violation) करते हुए बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के चलाए जा रहे हैं.
दिल्ली परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी(Senior officer) ने कहा कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट चलने वाले परिवहन वाहनों (Transport vehicles) के चालकों और मालिकों (Owner) को 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या जेल भी हो सकती है। इनमें सरकारी विभाग के वाहन भी शामिल हैं। विभाग ने यह आदेश यह जानकारी मिलने के बाद दिया है कि सड़कों पर ऐसे कई वाहन वैध फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness Certificate) के बिना चलते हुए मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन (Violation) कर रहे हैं। परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी (Senior officer) ने प्रवर्तन(enforcement) टीमों को सड़कों पर ऐसे वाहनों पर नजर रखने के लिए कहा गया है और जल्द ही उल्लंघन(Violation) करने वालों को पकड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा।

परिवहन विभाग द्वारा हाल ही में जारी सार्वजनिक(Official) नोटिस में कहा गया, “परिवहन विभाग द्वारा यह देखा गया है कि सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों से संबंधित परिवहन वाहनों (Transport vehicles) सहित कई वाहन मालिक या ड्राइवर परिवहन वाहन बिना फिटनेस प्रमाण पत्र (Fitness Certificate) के बिना परिवहन वाहन चला रहे हैं, जो मोटर वाहन अधिनियम(Motor Vehicle Act), 1988 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन(Violation) कर रहे हैं और अब बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र (Fitness Certificate) के चलते पाए गए वाहनों पर पहली बार अपराध करने पर 2 से 5 हजार जबकि दूसरी बार या उसके बाद उल्लंघन करने पर 5 से 10 हजार रुपये जुर्माना(Fine) लगाया जा सकता है।
ऐसे मामलों में वाहन मालिक या चालक को जेल भेजने का भी प्रावधान है। नोटिस में कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम(Motor Vehicle Act) की धारा 56 के अनुसार, एक परिवहन वाहन(Transport vehicles) को वैध रूप से पंजीकृत(Registered) नहीं माना जाता है, जब तक कि उसके पास दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग (Delhi Transport department) द्वारा जारी फिटनेस का वैध प्रमाण पत्र न हो।

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