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दिल्ली के स्कूलों में लागू हुई ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’

Delhi Schools To Implement No Detention Policy This Year For Nursery To Class 8: दिल्ली (Delhi) के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। यहां के नर्सरी से क्लास आठ तक के बच्चों के लिए डायरेक्ट्रेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली (Directorate Of Education, Delhi) ने ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ लागू कर दी है। ये सुविधा फिलहाल इस साल यानी साल 2022 के लिए दी जा रही है। इसके तहत नर्सरी से लेकर क्लास आठ तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उनका मूल्यांकन रेग्यूलर एग्जाम्स के आधार पर नहीं बल्कि असाइनमेंट व प्रोजेक्ट के असेसमेंट के आधार पर किया जाएगा।

डीओई ने जारी किया आदेश –
इस संबंध में डायरेक्ट्रेट ऑफ एजुकेशन ने सर्कुलर जार कर दिया है ताकी सभी स्कूलों को निर्देश मिल जाएं और सभी इसका पालन करें। ये आदेश सभी स्कूलों यानी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों पर लागू होता है। इन सभी स्कूलों के क्लास नर्सरी से आठ तक के बच्चे अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे।

आरटीई के तहत मिलेगी सुविधा –
नो डिटेंशन पॉलिसी आरटीई के नियम के तहत दी जाएगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तरह नो डिटेंशन पॉलिसी इस साल के लिए लागू की गई है। कोरोना महामारी की वजह से छात्रों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हुई जिसे ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी लाई गई है।

ऐसे होगा मूल्यांकन –
इस बार बच्चों को विंटर वैकेशन असाइनमेंट्स, रीडिंग कैम्पेन, ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्कशीट्स आदि के आधार पर अंक दिए जाएंगे। इसके साथ ही ये असाइनमेंट दोबारा नहीं मांगे जाएंगे। इस सत्र से ये नीति लागू करके अगले सत्र के लिए योजना बनाई जाएगी।

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