Sonbhadra Rape Case: नाबालिग से रेप केस में BJP MLA Ramdular Gond दोषी करार
Sonbhadra Rape Case: दोस्तों पीएम मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कितना फर्जी है बीजेपी mla राम दुलार की कहानी दिखाती है कैसे मोदिकाल में बीजेपी ने एक बलात्कारी को इतना ताकतवर बना दिया दोस्तों 9 साल…300 से ज्यादा बार सुनवाई। लगातार मिलती धमकियां। इन सबके बीच (BJP MLA Ramdular Gond) न्याय के लिए कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटती रेप पीड़िता और उसका भाई हिम्मत से लड़ते रहे। पुलिस के सवाल जवाब और कोर्ट में वकीलों के तर्क-वितर्क के बीच मामले की सुनवाई पूरी हुई। 12 दिसंबर को कोर्ट में जज ने जैसे ही कहा, ”रामदुलार गोंड, 14 साल की लड़की से रेप के मामले में तुम्हें दोषी करार दिया जाता है।” पीड़िता के भाई के आंखों से आंसू छलक पड़े
भाजपा विधायक की दरिंदगी
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बीजेपी विधायक को नाबालिग के दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया गया है। बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड पर 2014 में प्रधानपति रहते हुए नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा था।, इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। जिला अदालत के आदेश के बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 15 दिसंबर को कोर्ट इस मामले में सजा का ऐलान करेगा। पीड़ित नाबालिग के पिता ने म्योरपुर थाने में उनके खिलाफ तहरीर दी थी। बाद में रामदुलार के विधायक बनने के बाद इस मामले को एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया।
”पीड़िता ने बताया कि रामदुलार गोंड उसके साथ करीब एक साल से रेप कर रहा था। उसने करीब 6 बार उसके साथ संबंध बनाए थे। 4 नवंबर को भी उसके साथ जबरन संबंध बनाना चाह रहा था। लेकिन पीड़िता ने हिम्मत दिखाई और उसके चंगुल से छूटकर अपने भाई के पास पहुंच गई। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।”
9 साल पहले नाबालिग से किया था दुष्कर्म
मामला 4 नवंबर 2014 का है। म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी शख्स ने रामदुलार गोंड पर नाबालिग बहन से प्रधान पति रहते रेप का मुकदमा दर्ज करवाया था। पीड़िता के भाई के अनुसार 4 नवंबर 2014 को शाम 7 बजे उसकी बहन रोती हुई घर आई थी। परिजनों ने जब रोने की वजह पूछी तो काफी देर बाद उसने बताया कि रामदुलार गौड़ ने उसका बलात्कार किया है।, इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने थाने में गौड़ के खिलाफ तहरीर दी थी।
जिस समय यह घटना हुई तब रामदुलार की पत्नी गांव की प्रधान थीं। पीड़िता के नाबालिग होने के चलते इस मामले को पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया गया। ‘विधायक बनने के बाद अपने पद का दुरुपयोग करते हुए रामदुलार गोंड ने पीड़िता के डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ की। उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल से पीड़िता की फेक मार्कशीट बनवा दी। इसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ में हेरफेर की गई
पीड़िता की शादी हो चुकी है। विधायक बनने के बाद रामदुलार कई बार उसके ससुराल गया। यहां उसे केस वापस लेने और बयान बदलने का दबाव बनाया गया। यह बयान पीड़िता के भाई ने कोर्ट में दिया।, इसके साथ ही पीड़िता के घर वालों को कई बार धमकी भी मिली। लेकिन उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ केस लड़ा।’
कई बार कोर्ट में पेश नहीं हुआ रामदुलार
इस मामले में राम दुलार गोंड को कम से काम ,,20 साल की सजा दिए जाने की मांग की है। ,,रामदुलार सिंह गौड़ के खिलाफ पुलिस ने ,,आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और पॉस्को एक्ट के तहत ,,केस दर्ज किया गया। ,,पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट को,, साल 2012 में लाया गया था। ,,पहले इस कानून में मौत की सजा का प्रावधान नहीं था ,,हालांकि 209 में इस कानून में संशोधन कर ,,मौत की सजा का भी प्रावधान कर दिया।,
रामदुलार गोंड को 2022 में ,,दुद्धी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया। ,,इसके बाद रामदुलार ने समाजवादी पार्टी के विजय सिंह गौड़ को,, हराकर 6297 वोटों से जीत हासिल की,,,चुनावी हलफनामे में उनके खिलाफ,, दो आपराधिक मामले दर्ज होने का जिक्र किया गया था। ,,12 वीं पास रामदुलार गोंड की उम्र 49 वर्ष हैं। ,,अब 15 दिसंबर को कोर्ट क्या सजा सुनाती है,, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। ,,अगर विधायक को 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है,, तो उनकी विधायकी जा सकती है।,
दोस्तों राजस्थान में किस तरह ,,पीएम मोदी ,,समिर्ति ईरानी ,,तमाम मंत्री ,,बेटी की सुरक्षा का वास्ता दे रहे थे ,,बीजेपी को वोट देने के लिए ,,राजस्थान की जनता को ,,जबकि बीजेपी ने एक ऐसे व्यक्ति को ,,विधायक बनाया यूपी में ,,जिसने एक बेटी के साथ बलात्कार किया था ,,एक ऐसे व्यक्ति को विधायक बनाया गया ,,आप इस पर क्या सोचते है ,,हमे कमेन्ट कर जरूर बताएँ ओर बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ,,जनता की आवाज