New Corona Guidelines: स्कूल, ऑफिस और मॉल में फिर जरूरी हुआ मास्क
कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। नोएडा में बीते 24 घंटों में 100 से ज्यादा लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। ऐसे में कोविड से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अब स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, मॉल के साथ सार्वजनिक (New Corona Guidelines) जगहों पर मास्क लगाना जरूरी हो गया है। रेलवे और बस (No mask no entry applicable in Noida) स्टेशनों के गेट पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। करीब एक साल बाद 100 से ज्यादा मरीजों में संक्रमण मिला है। पहले सिर्फ सरकारी और निजी अस्पतालों में मास्क लगाना जरूरी था।
सोशल डिस्टेंसिंग का रखें ध्यान
अप्रैल में अब तक 13518 संदिग्धों के सैंपल की जांच में 710 लोगों में कोरोना संक्रमण मिल चुका है। वहीं, गुरुवार को 69 मरीज ठीक हुए। सक्रिय केसों में 15 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। किसी को ऑक्सिजन सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अभिभावकों ने स्कूल और कॉलेजों के लिए गाइडलाइंस जारी करने की मांग की थी। अब स्कूलों और कॉलेजों के गेटों पर एंट्री करने से पहले सभी की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ दरवाजे, रेलिंग और झूले सैनेटाइज करने के आदेश जारी किया है।
बच्चे और बुजुर्ग भीड़भाड़ में जाने से बचें
नई गाइडलाइंस जारी करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों और बुजुर्गों से भीड़भाड़ से बचने की सलाह दी है। सार्वजनिक जगहों या मंडियों में जाते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और कोरोना लक्षण दिखने पर जांच कराने की भी अपील की गई है। पहले से ही बीमार गंभीर रोगियों को विशेष सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है।
कार्यालयों में नो मास्क नो एंट्री
नए दिशा निर्देशों के तहत कार्यालयों में बिना मास्क एंट्री पर रोक लगा दी गई है। मास्क के साथ सफाई व्यवस्था बेहतर रखने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग में सैनिटाइजेशन के निर्देश दिए गए हैं। नई गाइडलाइन के तहत अस्पतालों में फीवर और कोविड हेल्पडेस्क स्थापित करने के लिए निर्देश दिया गया है। बिना मास्क के अस्पतालों में एंट्री नहीं मिलेगी। दरवाजे, रेलिंग और पार्किंग को सैनेटाइज किया जाए। दवा और रजिस्ट्रेशन काउंटर की लाइन में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए आदेश जारी किया है।
अस्पतालों में स्थापित होंगी फीवर और कोविड हेल्पडेस्क
मॉल, मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल में भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सभी जगहों पर मास्क की अनिवार्यता और सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने के लिए कहा गया है। सभी जगहों पर खरीदार मास्क और ग्लब्स पहनकर ही खरीदारी करें। मॉल और मल्टीप्लेक्स में थर्मन स्क्रीनिंग के बाद ही लोगों की एंट्री दी जाएगी।
बस और रेलवे स्टेशन पर होगी थर्मल स्क्रीनिंग
दोस्तों नई गाइडलाइन के तहत बस और रेलवे स्टेशन पर थर्मन स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके साथ ही वेटिंग एरिया में लगी कुर्सियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाया जाएगा। यहां लगने वाली लाइनों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कैंटीन और कैफेटेरिया में हैंड सैनेटाइजर की व्यवस्था की जाएगी।