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Aadhar, Pan, LIC : 31 March तक निपटा लें ये जरूरी काम, नहीं तो हो सकती है परेशानी

दोस्तों आज हम आपको ऐसे कुछ जरूरी काम के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसे 31 मार्च (31 March) से पहले पूरा करना बहुत आवश्यक रहेगा. ऐसा न करने पर आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा,,दोस्तों भारत में फाइनेंसियल ईयर एक अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। चालू वित्त वर्ष (financial year) में 31 मार्च आने ही वाला है। वित्त वर्ष खत्म होने से पहले कुछ वित्तीय कार्य निपटाने होते हैं। आपको भी यह काम करना होगा। चलिए जानते है 31 मार्च से पहले कौन कौन सा काम आपको निपटा लेने चाहिए..

Pan को करें Aadhar card से लिंक

दोस्तों आयकर विभाग (Income tax department) ने आधार-पैन को लिंक (Aadhaar-PAN Link) करने की समय सीमा बढ़ा दी है. विभाग ने दो महत्वपूर्ण केवाईसी दस्तावेजों (KYC documents) को जोड़ने के लिए 31 मार्च 2023 को नई समय सीमा निर्धारित किया है. आयकर विभाग के अनुसार किसी का पैन कार्ड 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा, अगर इसे किसी आधार कार्ड से नहीं जोड़ा गया है. पैन-आधार लिंकिंग (PAN-Aadhaar Linking Free) 31 मार्च 2023 तक मुफ्त है, जबकि 1 अप्रैल 2023 से पैन आधार लिंक करने के लिए 1,000 रुपए का शुल्क देना होगा.

इनकम टैक्स रिटर्न

टैक्सपेयर्स को अपडेटेड आईटीआर फाइल करना चाहिए. FY20 या असेसमेंट ईयर 2020-21 (AY21) के लिए अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की अंतिम डेट 31 मार्च है. आईटीआर फाइल ही नहीं किया गया, तो भी इसे फाइल किया जा सकता है. हालांकि, जीरो या नेगेटिव रिटर्न वाले लोगों को अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है.

हाई प्रीमियम वाली एलआईसी पॉलिसी

अगर आप हाई प्रीमियम वाली एलआईसी पॉलिसी पर टैक्स डिडक्शन का लाभ उठाना चाहते हैं, तो 31 मार्च से पहले इसे सब्सक्राइब करना होगा. 31 मार्च 2023 के बाद इसपर छूट नहीं मिलेगी. एक अप्रैल 2023 से लागू होने वाले नए आयकर नियम के अनुसार, 5 लाख के वार्षिक प्रीमियम से अधिक जीवन बीमा पॉलिसियों से इनकम टैक्सेबल होगी. लेकिन, यदि आप 31 मार्च 2023 से पहले 5 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक प्रीमियम वाली बीमा पॉलिसी खरीदते हैं, तो यह नए आयकर नियम के तहत नहीं आएगी.

टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट

टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2023 से पहले किए गए निवेश के लिए ITR दाखिल करते समय पुराने टैक्स सिस्टम के तहत कटौती का दावा करने के लिए उपलब्ध होंगे. इनकम टैक्स एक्ट 80 C के तहत, टैक्सपेयर्स पुराने टैक्स सिस्टम में 1.5 लाख रुपये की सीमा के साथ छूट का दावा कर सकते हैं. इसके लिए पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानि (PPF), इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम यानि (ELSS) और नेशनल पेंशन स्कीम यानि (NPS) के निवेश विकल्प चुन सकते हैं.

फॉर्म 12BB

फॉर्म 12BB फाइल करने की अंतिम डेट भी 31 मार्च है. किसी भी वेतन पाने वाले एम्प्लॉई को अपने निवेश पर टैक्स लाभ या छूट का दावा करने के लिए एम्प्लायर के पास यह फॉर्म जमा करना होगा. FORM 12BB 1 जून 2016 को लागू हुआ है. कुछ चीजें जिन्हें फॉर्म में शामिल किया जाना चाहिए, वे हैं हाउस रेंट अलाउंस (HRA), लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) और होम लोन पर ब्याज.

एडवांस टैक्स की गणना

10 हजार रुपए से अधिक की लायबिलिटी वाले प्रत्येक टैक्सपेयर्स को एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा. इसका भुगतान चार किस्तों में किया जाता है. बचे हुए टैक्स का 15% हिस्सा 15 जून तक, अगला 30% हिस्सा 25 सितंबर तक, अन्य 30% हिस्सा 15 दिसंबर तक और अंतिम 25% हिस्सा चालू FY के 15 मार्च तक भुगतान किया जाता है. अगर किसी ने अपनी नौकरी बदल ली है या उसकी एडिशनल इनकम है, तो उन्हें 31 मार्च तक एडवांस रूप से एडवांस टैक्स की गणना और भुगतान करने की आवश्यकता है. यदि इसमें देरी होती है, तो टैक्सपेयर्स को बचे हुए अमाउंट पर हर महीने 1% का ब्याज देना होगा,,तो फटाफट से 31 मार्च तक आप अपने ये जरूर काम निपटा ले कही आप देर न हो जाए

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