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Central Information Commission 2022 के जरिये पता लगाए अपने पति, पत्नी की Salary

Central Information Commission: दोस्तों पति-पत्नी का रिश्ता बेहद करीबी होता है. वे आपस में कुछ भी छिपाते नहीं हैं और हमेशा एक-दूसरे के साथ रहते हैं. हालांकि कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं

Central Information Commission: दोस्तों पति-पत्नी का रिश्ता बेहद करीबी होता है. वे आपस में कुछ भी छिपाते नहीं हैं और हमेशा एक-दूसरे के साथ रहते हैं. हालांकि कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं, जो अपनी पत्नी से सारी चीज़ें बताना नहीं चाहते. दोस्तों ऐसे ही एक शख्स ने अपनी पत्नी से अपनी सैलरी छिपा रखी थी. पत्नी ने कई बार ये जानने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसे कानून (Wife Files RTI to Find Out Real Salary) का सहारा लेकर महिला ने अपने पति की सारी कुंडली निकलवा ली

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Central Information Commission आरटीआई दायर कर पता कर ली सैलरी

Central Information Commission दोस्तों आपको बतादे की संजू गुप्ता नाम की एक महिला ने आरटीआई दायर कर अपने पति की सैलरी का हिसाब मांगा, तो शुरू में सीपीआईओ ने आरटीआई के तहत सैलरी की जानकारी देने से इनकार कर दिया क्योंकि पति ने इसके लिए मंजूरी नहीं दी थी. इसके बाद महिला ने प्रथम अपीलीय अथॉरिटी के पास अपील दायर की. प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी होता है. लेकिन प्रथम अपीलीय अथॉरिटी ने CP IO के फैसले को बरकरार रखा फिर महिला ने दोबारा CIC में अपील दायर कर दी Central Information Commission .

कोर्ट के कुछ फैसलों के आधार पर मंजूरी मिली

इसके बाद CIC Central Information Commission ने अपने पिछले कुछ समय में दिए आदेशों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों पर गौर किया. इसके बाद CIC Central Information Commission ने इस मामले में CPIO को निर्देश दिया कि वह 15 दिन के भीतर पति की नेट टैक्सेबल इनकम/ग्रॉस इनकम की जानकारी पत्नी को उपलब्ध कराए. दरअसल दोस्तों आपको बतादे की वैवाहिक विच्छेद के मामले में सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत पत्नी को सैलरी डीटेल्स देने से इनकार नहीं किया जा सकता.

किन मामलों में दी जा सकती है जानकारी

दोस्तों हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, सरकारी विभागों में काम करने वाले पति की सही सैलरी जानने के लिए पत्नियों के ऐसे कई आवेदन उन डिपार्टमेंट्स में पड़े हुए हैं. इससे पहले अपने एक फैसले में सीआईस ने कहा था कि पत्नियों को पति के सैलरी से जुड़ी जानकारी पाने का पूरा अधिकार है, खासकर तब, जब वह गुजारे भत्ते से जुड़े मामले के संदर्भ में ऐसी जानकारी चाहती हों. दोस्तों हालांकि वो जानकारी जिसके खुलासे के बाद किसी व्यक्ति का जीवन या शारीरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाए
वो नहीं दी जाती

पत्नी को शुरू में CPIO ने RTI के तहत सैलरी की जानकारी देने से इनकार कर दिया था। आखिर क्या है ये CPIO?

दोस्तों CPIO का फुल फॉर्म होता है- सेंट्रल पब्लिक इन्फार्मेशन ऑफिसर और हिंदी में इसका मतलब होता है- केंद्रीय जन सूचना अधिकारी। दोस्तों किसी भी आम इंसान को RTI की तरफ से जानकारी लेनी होती है, तो उसे एक एप्लिकेशन देनी होती है, ये एप्लिकेशन पब्लिक अथॉरिटी के एक अधिकारी के पास जाती है , जिसे सेंट्रल पब्लिक इन्फार्मेशन ऑफिसर यानी CPIO कहते हैं।

CPIO के इनकार करने के बाद पत्नी ने प्रथम अपीलीय अथॉरिटी यानी FAA के पास अपील दायर की, ये FAA क्या होता है?

दोस्तों FAA सीनियर ऑफिसर होता है, इनकी पोजीशन CPIO से बड़ी होती है। हालांकि FAA ने भी CPIO के फैसले को बरकरार रखा और पत्नी को कोई जानकारी नहीं दी।

पत्नी ने दोबारा CIC में अपील दायर की, आखिर CIC क्या होता है?

दोस्तों CIC Central Information Commission का फुल फॉर्म होता है- सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन यानी केंद्रीय सूचना आयोग। इसे 12 अक्टूबर 2005 को RTI के तहत बनाया गया था। CIC Central Information Commission उन लोगों की मदद करती है, जो सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को अपना एप्लिकेशन देने में क़ाबिल नहीं होते हैं। या फिर इनसे किसी आम इंसान को मदद नहीं मिलती है।

पत्नी अगर पति से उसकी सैलरी स्लिप देखने की डिमांड करे, तो क्या पति इनकार कर सकता है?

    दोस्तों  नहीं, पत्नी को पति की सैलरी स्लिप देखने और मांगने का अधिकार है, इसके लिए पति कभी भी मना नहीं कर सकता है। घर पर, कहीं पब्लिक प्लेस पर, घूमते हुए, खाना खाते-खाते या कभी भी वो अपने पति से सैलरी की  स्लिप मांग सकती है। जिस वक्त पत्नी ने सैलरी स्लिप देखने की डिमांड की है, उस वक्त अगर पति के पास मौजूद नहीं है, तो वो बाद में दिखा सकता है, लेकिन इनकार नहीं कर सकता है।

RTI लगाने के बाद भी पति की सैलरी की जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो पत्नी क्या कर सकती है?

दोस्तों RTI में सैलरी की जानकारी पत्नी को आसानी से दे दी जाती है। मौजूदा मामले में पति ने कोई सोर्स लगाया होगा कि उसकी पत्नी को जानकारी न दी जाए, इसलिए नहीं दी गई होगी। हालांकि अगर किसी के साथ ये समस्या आती है, तो वो CPIO और FAA के बाद डायरेक्ट CIC Central Information Commission को एक एप्लिकेशन दे सकती है और पति की सैलरी की जानकारी आसानी से निकलवा सकती है।

क्या पति भी पत्नी की सैलरी पूछ सकता है या उसकी जानकारी निकलवा सकता है?

जी हां पति को भी पत्नी की तरह बराबर का अधिकार है कि वो उसकी सैलरी पूछ सकता है और पत्नी नहीं बताती है, तो RTI से उसके सैलरी की जानकारी निकलवा सकता है। दोस्तों ऐसा भारतीय संविधान के आर्टिकल-14 के तहत पॉसिबल है। जिसमें राइट टु इक्वालिटी का अधिकार है। इसलिए पति और पत्नी दोनों एक-दूसरे की सैलरी जान सकते हैं।

अगर पत्नी सैलरी बताने से मना कर दे, तो पति क्या कर सकता है?

पति भी पत्नी के सीनियर को और RTI में सैलरी की जानकारी के लिए एक एप्लिकेशन लगा सकता है।

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